‘डीजे वाले बाबू’ के लिए सख्त निर्देश जारी, नहीं बजा सकेंगे तेज साउंड, रहेगी टाइम लिमिट
‘डीजे वाले बाबू’ के लिए सख्त निर्देश जारी, नहीं बजा सकेंगे तेज साउंड, रहेगी टाइम लिमिट

कासिम अहमद
बुलंदशहर: औरंगाबाद थाना क्षेत्र में अब डीजे वाले बाबू तेज आवाज में साउंड नहीं बजा सकेंगे। ज्यादा आवाज करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तथा शासन के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को कठोर कार्रवाई की जायेगी।
थाना प्रभारी नितीश भारद्वाज ने डीजे संचालकों को शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की। रात्रि दस बजे के बाद डीजे न बजाने व तेज आवाज में डीजे न बजाए। हाईवे पर पुरी सडक पर फैलकर न चला, जिससे हाईवे पर जाम की स्थिति बन जाती है। ओर राहगीरों को परेशानी होती है। शादी समारोह में भी तेज आवाज पर डीजे बजाने से पडोसी डायल-112 पर फोन कर शिकायत करते है। जिसपर पुलिस को कार्रवाई करनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। एसओ नितीश कुमार ने बताया है की जो भी संचालक डीजे की ध्वनि निर्धारित मानक के विपरीत बजाते हुए पाया जाएगा या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तथा शासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीजे संचालकों ने नियम का पालन करने का भरोसा प्रशासन को दिलाते हुए लिखित रूप से शपथ पत्र भी सौंपा।