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“बिजली बिल बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए विशेष राहत योजना”

“बिजली बिल बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए विशेष राहत योजना”

इक़बाल सैफी

सभी विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जो विद्युत उपभोक्ता आर्थिक या अन्य कारणों से लम्बे समय से अपने बिल का भुगतान नही कर पाये है, ऐसे लॉग अनपेड (31 मार्च 2025 के उपरांत कोई भुगतान नहीं) व नेवर पेड (संयोजन तिथि 31.03.2025 से पूर्व) 1 किलोवाट व 2 किलोवाट के घरेलू उपभोक्ता एवं 1 किलोवाट के सभी वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को ब्याज / सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट एवं मूल बिल में आकर्षक छूट हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली बिल राहत योजना 2025-26 (ओटीएस योजना) लागू की गई है। उक्त योजना में तीन चरण है। द्वितीय चरण (दिनांक 04.01.2026 से 31.01.2026 तक) में पूर्ण भुगतान करने पर पात्र उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याज में छूट के साथ 20 प्रतिशत मूल बिल में अतिरिक्त छूट मिलेगी एवं विद्युत चोरी के प्रकरण में राजस्व निर्धारण में 45 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

अतः सभी पात्र उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि द्वितीय चरण के समाप्त होने में मात्र 2 दिन शेष है। अतः इस अवसर का लाभ उठाये एवं द्वितीय चरण में पंजीकरण कराकर अधिक छूट का लाभ ले एवं जो पात्र उपभोक्ता दो दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान नही कर सकते, वह मात्र 2000 रूपये की धनराशि जमा कराकर, पंजीकरण आवश्यक करा ले तथा शेष धनराशि पंजीकरण तिथि से 30 दिन के भीतर जमा कराकर, द्वितीय चरण की छूट ले सकते है। इसलिए जल्दी करे, एवमं विद्युत चोरी के पुराने जुर्माने को छूट प्राप्त कर, प्रकरण का निस्तारण कराये।

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