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औरंगाबाद थाना क्षेत्र में डीजे वाले बाबू बजा रहे कान और कानून का बैंड, पुलिस बनी अंजान

औरंगाबाद थाना क्षेत्र में डीजे वाले बाबू बजा रहे कान और कानून का बैंड, पुलिस बनी अंजान

कासिम अहमद

बुलंदशहर। कोर्ट का सख्त आदेश है कि रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। इसके बावजूद कानून व्यवस्था का औरंगाबाद थाना क्षेत्र में खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। हाल यह है कि औरंगाबाद थाना क्षेत्र में रात 10 बजे के बाद भी डीजे बज रहे हैं, वह भी मानक से कहीं अधिक ज्यादा है। कंपन और तेज ध्वनि से बुजुर्गों में हार्टअटैक का खतरा बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में परेशानी हो रही है। न्यायालय ने शादी विवाह व अन्य आयोजनों में डीजे चलाने की अनुमति रात 10 बजे तक दी है। कानफोड़ू ध्वनि से जहा बीमारों व आमजन को भारी परेशानिया हो रही है, वहीं विभिन्न कक्षाओं के विद्याíथयों की पढ़ाई में भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। थाना पुलिस की लापरवाही से डीजे संचालकों का व्यवसाय बिना नियम कायदों के फल-फूल रहा है। डीजे साउंड संचालकों के मनमाने संचालन पर बुलंदशहर के एएसपी रिजुल् कुमार ने खबर का संज्ञान लेते हुए बताया है कि जल्द ही ऐसे डीजे संचालक जो कोर्ट के आदेश की धज्जिया उढा रहे हैं उनको चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

 

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